एडवांस टैक्स देय तिथियाँ
| देय तिथि | संचित % | किस्त % |
|---|---|---|
| 15 जून | 15% | 15% |
| 15 सितंबर | 45% | 30% |
| 15 दिसंबर | 75% | 30% |
| 15 मार्च | 100% | 25% |
व्यवसाय/पेशेवर आय रहित वरिष्ठ नागरिक (60+) एडवांस टैक्स से छूट प्राप्त हैं — फाइलिंग के समय एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं।
सामान्य प्रश्न
यदि मैं एडवांस टैक्स की देय तिथि चूक जाऊँ तो?
धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लगता है। 234C: हर देय तिथि की कमी पर 1% प्रति माह। 234B: 1 अप्रैल से 1% प्रति माह यदि कुल एडवांस टैक्स वास्तविक देयता के 90% से कम हो।
क्या एडवांस टैक्स ऑनलाइन भुगतान कर सकता हूँ?
हाँ — आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) या किसी भी अधिकृत बैंक के माध्यम से। चालान ITNS 280 कोड 100 (एडवांस टैक्स) का उपयोग करें।