EPF अंशदान का विभाजन
| स्रोत | दर | कहाँ जाता है |
|---|---|---|
| कर्मचारी | 12% बेसिक+DA | EPF |
| नियोक्ता | 3.67% बेसिक+DA | EPF |
| नियोक्ता | 8.33% बेसिक+DA * | EPS (पेंशन योजना) |
* EPS अंशदान बेसिक+DA के ₹15,000 तक सीमित (₹1,250/माह अधिकतम)। यह कैलकुलेटर EPS भाग को EPF कोष से बाहर रखता है।
सामान्य प्रश्न
क्या EPF कर-मुक्त है?
हाँ — पूर्ण EEE: कर्मचारी अंशदान 80C के तहत कटौती योग्य, अर्जित ब्याज कर-मुक्त, मैच्योरिटी कर-मुक्त (5+ वर्षों की निरंतर सेवा पर)।
EPF दर कौन तय करता है?
EPFO बोर्ड वार्षिक रूप से तय करता है। FY 2023-24 के लिए 8.25%। ऐतिहासिक दरें 8.0% से 9.5% तक रही हैं।