छूट गणना कैसे होती है
धारा 10(13A) के तहत छूट इन तीन मानों में से सबसे कम है:
1. नियोक्ता से प्राप्त वास्तविक HRA
2. मेट्रो शहरों के लिए (बेसिक + DA) का 50%, या नॉन-मेट्रो के लिए 40%
3. चुकाया किराया − (बेसिक + DA) का 10%
सामान्य प्रश्न
क्या नए कर रिजीम में HRA क्लेम कर सकता हूँ?
नहीं। 10(13A) HRA छूट केवल पुराने-रिजीम का लाभ है। नया रिजीम चुनने पर पूरी प्राप्त HRA कर योग्य हो जाती है।
मेरे पास कहीं और घर है — क्या तब भी HRA क्लेम कर सकता हूँ?
हाँ, जब तक आप वास्तव में जिस जगह रहते हैं उसका किराया देते हैं (अपने स्वामित्व वाले घर से अलग)। स्वामित्व वाले घर का होम लोन ब्याज u/s 24(b) के तहत अलग से क्लेम किया जा सकता है।