भारत में क्रिप्टो कर
| आइटम | दर / नियम |
|---|---|
| लाभ पर कर (धारा 115BBH) | 30% फ्लैट, होल्डिंग अवधि के बावजूद |
| स्वास्थ्य व शिक्षा सेस | कर पर 4% |
| स्थानांतरण पर TDS (धारा 194S) | बिक्री मूल्य पर 1% (₹10,000 / ₹50,000 से ऊपर) |
| अनुमत कटौतियाँ | केवल अधिग्रहण लागत |
| नुकसान सेट-ऑफ | किसी भी हेड के विरुद्ध अनुमत नहीं — अन्य VDA सहित |
सामान्य प्रश्न
क्या मैं फीस कटौती क्लेम कर सकता हूँ?
नहीं। धारा 115BBH केवल अधिग्रहण लागत की अनुमति देती है। एक्सचेंज फीस, ब्रोकरेज, गैस फीस, या कोई अन्य खर्च बिक्री राशि से नहीं घटा सकते।
क्या मैं क्रिप्टो नुकसान सेट-ऑफ कर सकता हूँ?
नहीं। एक VDA का नुकसान दूसरे VDA के लाभ के विरुद्ध सेट नहीं किया जा सकता, और क्रिप्टो नुकसान भविष्य के वर्षों में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता।