राज्य-वार दरें (FY 2024-25)
| राज्य | स्टांप ड्यूटी (पु./म.) | रजिस्ट्रेशन |
|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 6% / 5% | 1% |
| कर्नाटक | 5% / 5% | 1% |
| दिल्ली | 6% / 4% | 1% |
| उत्तर प्रदेश | 7% / 6% | 1% |
| तमिलनाडु | 7% / 7% | 4% |
| हरियाणा | 7% / 5% | 1% |
| गुजरात | 4.9% / 4.9% | 1% |
| राजस्थान | 6% / 4% | 1% |
सामान्य प्रश्न
स्टांप ड्यूटी समझौता मूल्य पर लगती है या बाजार मूल्य?
दोनों में से अधिक। हर राज्य का राजस्व विभाग प्रत्येक स्थानीयता के लिए "रेडी रेकनर" / "सर्कल रेट" तालिका रखता है। यदि आपका समझौता मूल्य उस क्षेत्र के सर्कल रेट से कम है, तो स्टांप ड्यूटी सर्कल रेट पर गणना होती है।
क्या स्टांप ड्यूटी आयकर से कटौती योग्य है?
हाँ — धारा 80C के तहत समग्र ₹1,50,000 सीमा के अधीन कटौती योग्य, जिस वर्ष आप वास्तव में भुगतान करते हैं। केवल पुराने रिजीम में।